अयोध्या फैसला पर भड़काऊ बयान देने का आरोप ओवैसी के खिलाफ इंदौर में परिवाद
अयोध्या फैसला पर भड़काऊ बयान देने का आरोप ओवैसी के खिलाफ इंदौर में परिवाद दायर, राजधानी में शिकायत दर्ज
- पुलिस को जांच कर प्रतिवेदन पेश करने के आदेश लोकदेश संवाददाता भोपाल
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादास्पद बयान देने वाले हैदराबाद के सांसद् असुदीन ओवेसी के खिलाफ सोमवार को इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किवा गया। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं भोपाल में भी ओवैसी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इंदौर में यह परिवाद एडवोकेट सुनील वर्मा ने दायर किया है। इसमें कहा है कि ओवैसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित टिप्पणी करने से सांप्रदायिक विद्वेष फैलने का भी खारा पैदा हो गया है। वहीं भोपाल के जाहांगीरबाद थाने में ओवेसी के खिलाफ वकील पवन कुमार यादव द्वारा अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं, गाजियाबाद कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसाले में कहा कि सरकार मुस्लिम समाजको अयोध्या में ही वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन दे। ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुएका था कि मुस्लिम समाज को खैरात में जमीन नहीं चाहिए।