बगैर अनुमति विज्ञापन बोर्डों पर चलेगा नगर निगम का हथौड़ा
बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड और होडिंग 24 घंटे में हटाना होंगे
प्रदेश भर में भविष्य में कलेक्टर की अनुमति के बिना विज्ञापन, होडिंग नहीं लगेंगे
भोपाल राजधानी में दुकानों, शॉपिंग मॉल, भवनों पर बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग 24 घंटे में हटाना होंगे। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि इसके बाद जुमाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने केबिनेट की बैठक में मत्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया
स्ल्स 2017 सखी से लागू करने का फैसला लिया है। कहा था कि उनका भी होर्डिंग लगा होतो हटा दिया जाए। इसके बाद मुख्य सचिव ने एक नवंबर को सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को अवैध विज्ञापनों व होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक हफो का समय दिया गया था। कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि भविष्य में कलेक्टर की अनुमति के बिना विज्ञापन, होर्डिग नहीं लगेंगे। इस पर अगल करते हुए भोपाल नगर निगम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरूकर दी। अब तक आठ हजार से ज्यादा बोर्ड, लेस, बैनर, होर्डिग हटाए जा चुके हैं। अब सार्वजनिक सूचना के जरिए का है कि जिन भी दुकानों, मॉल पर विज्ञापन लगे हैं वो मीडिया रूल्स में अनिवार्य तौर से
रजिस्ट्रेशन करा लें। ओएमडी आवेदन और शुल्क जमा कर दें। इसके लिए रविवार तक का समय दिया गया था।ग्य समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नकराने वालों
के विज्ञापन अवैध माने जाएंगे। इनको हटाने के साथ ही जुमार्ना लगाया जाएगा। अब पशासन कल से कार्रवाही की मुहिम एकवार चला सकता है।