हैआममाफी योजना की तारीख बढ़ी,अब 15 अप्रैल तकजमा कर सकेंगेहाउस टैक्स

नई दिल्ली , एजेंसी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 31 मार्च तक संपत्तिकर बकाया जमा करने के लिए शुरू की गई आम माफी योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब संपत्तिकर 15 अप्रैल तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि, प्रधानमंत्री की लॉकडाउन की अबधि बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत रिहायशी और अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। रिहायशी कॉलोनियों में बकाया संपत्तिकर नियमित जमा करने पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों में वर्ष 2019-20 का बकाया संपत्तिकर जमा करने पर वर्ष 2004 से लेकर अब तक बकाया संपत्तिकर माफ हो जाएगा। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों के व्यावसायिक संपत्तियों को गत तीन वित्तीय वर्षों का बकाया संपत्तिकर जमा करना होगा, जिससे उनका 2004 से बकाया संपत्तिकर माफ हो जाएगा।दक्षिणी दिल्ली निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन है और निगम ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालय भी नागरिक सुविधाओं के लिए बंद कर दिए हैं। लोगों को लॉकडाउन की अवधि तक घर पर ही रहना है। बाकाया संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने निगम के सामुदायिक भवनों की बुकिंग करा रखी है, उनको 100 फीसद बुकिंग राशि वापस मिलेगी। इसके अलावा लोगों के पास उस राशि को अगली किसी बुकिंग में समायोजित करने का भी विकल्प होगा।