कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का करना होगा पालन

किसी भी कर्मकार की अनपस्थिति पर सेवा समाप्ति. दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में की कटोती भी नहीं की जायेगी,प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने जारी किया परिपत्र जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्हैयक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, होशंगाबाद (निप्र)। प्रदेश में उनकी सेवा समाप्ति. छटनी. सर्विस ब्रेक चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्पन्न आदि नहीं किया जाये। इस संबंध में जारी डीजल के पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य असाधारण परिस्थितियों को देखते हये परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना. दैनिक उपयोग संबंधी आपति. होम जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद पार्सल/ टीफिन आदि सेवाएं इनमें है। इसको देखते हुये प्रदेश के श्रम आयुक्त रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचे। श्री आशुतोष अवस्थी ने इस लॉकडाउन वेतन अथवा अन्य देय. वैधानिक स्वत्व संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की कोर्ट कटौती नहीं की सुरक्षा उपकरण एवं उपाए जैसे - मास्क, सरक्षा उपकरण एवं उपाए जैसे - मास्क. कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक जाएगीहैण्डग्लोब्स, साबुन और सेनेटाईजर संस्थानों को दिये हैयदि कोई कर्मकार इस अवधि के पर्व उपलब्ध कराएं जाएगे तथा किसी भी इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिये है कि से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर कर्मकार के बीमार होने पर उसका वर्तमान लॉकडाउन के दौरान असाधारण उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी तत्काल मेडिकल हैल्थ चैकअप कराया परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश जाकर उसे निशुल्क चिकित्सीय सुविधा उक्त कारण से अनुपस्थिति रहने पर स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे कारखानों. उपलब्ध कराई जाएगी।