कर्मकारों के वेतन की कटौती नहीं की जाएगी, प्रदेश के श्रम आयुक्त नेजारी किया परिपत्र

पन्न टेकिजोद त्यक सुरक्षा उपकरण सीहोर (निप्र)। प्रदेश में कोरोना वायरस अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग के मद्देनजर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टिफिन आदि देखते हुये जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से रहा है। प्रदेश के श्रम आयुक्त आशुतोष कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण अवस्थी ने इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों का तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो एवं उपाय जैसे मास्क, हैण्डग्लब्ज, साबुन पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं ऐसी परिस्थितियों में उन्हें संवैतनिक अवकाश और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। वाणिज्यिक संस्थानों को दिये हैं। इस संबंध में स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे कारखानों, दुकान किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उन्होंने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान लॉकडाउन एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप के दौरान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति रहने हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियोजकों एवं पर उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला आदि नहीं किया जाए। इस संबंध में जारी फूड प्रोसेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल के निर्देशों का पालन करना होगा।