लॉकडाउन से संबंधित कलेक्टर ने जारी की निषेधाज्ञायें अशोकनगर नोवल मेल)। नोवल निम्न लिखित को छोडकर :4. जिला अशोकनगर अंतर्गत समस्त 7. आथित्य/सत्कार संबंधित सेवायें कोरोना वायरस (COVID-19) रोग के फैलने वाणिज्यक एवं निजी संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेगें। प्रतिबंधित रहेगी। निम्नन को छोडकर : कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लॉक डाउन के संबंध पुलिस

तगत भी व्यक्ति न अशोकनगर नोवल निम्न लिखित को छोडकर :4. जिला अशोकनगर अंतर्गत समस्त 7. आथित्य/सत्कार संबंधित सेवायें कोरोना वायरस (COVID-19) रोग के फैलने वाणिज्यक एवं निजी संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेगें। प्रतिबंधित रहेगी। निम्नन को छोडकर : की गंभीर स्थिति को देखते हुए, इसके प्रसार, बचाव पुलिस, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा, आग व निम्नओ को छोडकर शास. उचित मूल्यस की होटल, आवासगृह, लॉज व पर्यटन स्थपल, वरोकथाम के संबंध में मंत्रालय, गृह विभाग, भारत आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन व जेल आदि दुकान, खादयान्नि से संबंधित दुकान, ग्रोसरी, फल धर्मशाला आदि जिनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के पालन में कलेक्टर से संबंधित विभाग व सब्जी, डेयरी एवं दूध से संबंधित दुकानें आदि। संबंधित कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति पूर्व से ही एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.मंजू शर्मा द्वारा जिला जिला प्रशासन एवंटेजरी विद्यत. बैंक, बीमा संलबंधी संस्थाव एटीएम। प्रिंट व ठहरे हुए हैं। ऐसे सभी संस्थान जो कि क्वारेंटाईन अशोकनगर अंतर्गत निषेधाज्ञायें जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सूचना एवं संपर्क सेवायें सुविधा हेतु चिन्हित किये गये हैं। पेयजल, सफाई व्यवस्था, जारी आदेशानुसार यथा-दूरभाष सेवायें, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, केवल 8. समस्त शैक्षणिक संस्थायें, ट्रेनिंग सेंटर, सर्विस एवं आई.टी. से संबंधित सेवायें। पेट्रोल पंप, रिसर्च संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि पूर्णत-बंद 1. समस्तु नगरपालिकायें :- (केवल वह जिला अशोकनगर अंतर्गत भारत एल.पी.जी. से संबंधित गोदाम एवं फुटकर रहेंगे। सरकार के अधीन संचालित होने वाले सभी क जा आवश्यक सवाआ जस स्वच्छता, आउटलेट विद्युत/ऊर्जा वितरण से संबंधित सेवायें 9. समस्त प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा शासकीय/अर्दधशासकीय कार्यालय आदि पूर्णतपेयजल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े हैं उपस्थित व संस्थान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाऊस सर्विस ङ्क मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर(चर्च), प्रधानमंत्री बंद रहेगें। अत्यावश्याक सेवाओं वाले होगें) उक्त विभागों से संबंधित कर्मचारी कम-सेनिजी सुरक्षा एजेंसी, मजार आदि में आम नागरिको के प्रवेश को विभाग/कार्यालय यथा- पुलिस, ट्रेजरी, सार्वजनिक कम संख्या में कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर कार्य 5.समस्त औद्योगिक संस्थान पूर्णत-बंद रहेगें। प्रतिबंधित किया जाता है। करेगें शेष समस्त अधिकारी/कर्मचारी उन्हें सी निकोलोटकरसुविधाओं जैसे- पेट्रोल पंप, एल.पी.जी., 10. समस्त सामाजिक, राजनैतिक और सी.एन.जी., पी.एन.जी. की आपूर्ति से संबंधित गये कार्यों को घर पर रहते हुए संपादित करेगें। खेल व मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से 3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सकों विभाग, आपदा प्रबंधन, विद्युत/ऊर्जा विभाग, कार्यक्रम आदि में जनसमूह के एकत्रित होने पर पूर्ण सभी शासकीय एवं निजी संस्थान (उत्पादन एवं संबंधित डकार्ड पोस्टभ ऑफिस, राष्टी य सूचना एवं विज्ञान केन्द्रन, हैप्रतिबंध लगाया जाता है। वितरण इकाई सहित), यथा डिस्पेंशरी, केमिस्ट, प्रारंभिक चेतावनी से संबंधित एजेंसियां, मीडिया ___ 11. जिला अशोकनगर अंतर्गत किसी भी मेडीकल स्टोर, पेथोलोजी, लेबोरेटरी, क्लिनिक, आदि इस लॉकडाउन से मुक्त रहेगें। 6. जिला अशोकनगर अंतर्गत समस्त जाति, धर्म समुदाय आदि में किसी भी व्यजक्ति की 2. नर्सिंग होम, एम्बूलेंस आदि से संबंधित सेवायें जिला अशोकनगर अंतर्गत राज्य प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यथा वायु, रेल एवं अंत्येष्टी (मृत्यु) उपरांत अंतिम संस्कार में 20 या पूर्ववत कार्य करती रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से सड़क से संबंधित सेवाओं को प्रतिबंधित किया सरकार के अधीन संचालित होने वाले सभी इससे अधिक लोगो के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यथा- नर्स, जाता है। निम्न को छोडकर केवल आवश्यक शासकीय/अद्धशासकीय कार्यालय आदि पूर्णतलगाया जाता है। पैरामेडिकल स्टॉवफ, एवं आवश्यक वस्तुओं आदि वस्तुओं का परिवहन, आग, कानून व्यवस्था एवं बंद रहेगें। निर्देशों 12. दिनांक 15/02/2020 के बाद के परिवहन की पात्रता होगी। आपातकालीन सेवाये विदश यात्रा से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें